डीपीई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की बिहार सरकार की याचिका खारिज
डीपीई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की बिहार सरकार की याचिका खारिज
ब्यूरो रिपोर्ट एम राजा डीबीएन न्यूज़ सहयोगी दिल्ली
शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने कोर्ट के प्रति जताया आभार
बिहार के एक लाख से अधिक शिक्षकों को डिप्लोमा इन प्राइमरी एडुकेशन के रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से प्रशिक्षित का वेतन दिए जाने के मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया । मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने बिहार सरकार के द्वारा दो साल के बाद विशेष अनुमति याचिका को दायर करने व सरकार के तर्को को बेबुनियाद बताते हुए याचिका को खारिज किया और पटना हाईकोर्ट के पारित आदेश, जिससे बिहार के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि से प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, को बरकरार रखा।
बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार प्रकट करते हुए इसे सरकार के गलत शिक्षक नीतियों के विरुद्ध नियोजित शिक्षकों की बड़ी जीत करार दी है । सुप्रीम कोर्ट में बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के ओर से पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों के दो वर्षीय प्रशिक्षण और संबर्धन कोर्स में बिलंब राज्य सरकार के कारण हुआ है । इसमें शिक्षकों की सहभागिता नहीं है । इसलिए प्रशिक्षण उतीर्ण करने के उपरांत शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतन मिलना चाहिए । डिप्लोमा इन प्राइमरी एडुकेशन उतीर्णता तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा सहित अन्य सुविधा को लेकर विगत दिन माननीय हाईकोर्ट पटना में शिक्षकों ने जीत दर्ज किया था ।ततपश्चात राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर किया था । जिसके पहले बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने केविएट दायर किया था। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को न्यायाधीश संजय किसन कौल और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सरकार की एसएलपी खारिज कर पटना हाईकोर्ट के न्यायिक निर्णय डीपीई उतीर्णता तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा देने संबंधी आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार के याचिका खारिज किये जाने से बिहार के लाखों शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है । सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, प्रदेश सचिव बिपिन बिहारी भारती, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार मौजूद थे।