नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर!
नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर!
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। 22 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट में अपने एक फैसले में नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट में क्लास एक से पांच तक के निजोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से एक से पांच तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित सूचना मांगी जा रही है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार शिक्षा विभाग ऐक्शन मोड में आ गया है। विभाग छठे चरण में वर्ग 1-5 के लिए नियुक्त हुए बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया है। ताकि उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जा सके। बताया जा रहा है कि छठे चरण में लगभग 42 हजार शिक्षक बहाल हुए थे, जिनमें 22 हजार शिक्षक, वर्ग एक से पांच के लिए बहाल किए गए थे। राज्य सरकार की ओर से बहाली के दो साल के अंदर इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाया जाना था, जिसे अब तक नहीं करवाया गया है। अब ऐसे में इन शिक्षकों पर कभी भी तलवार लटक सकती है।
DBN NEWS|Bihar|11 Dec 23| एम राजा