राजद को एक बार फिर लगा लालू यादव को नहीं मिली राहत, चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
राजद को एक बार फिर लगा लालू यादव को नहीं मिली राहत, चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
न्यूज डेस्क, डीबीएन न्यूज़ पटना
10 january 19
चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पहले 4 जनवरी को रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और सेहत को वजह बताते जमानत देने की बात कही गई। कोर्ट में लालू की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं।
देवघर-दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय से सभी तीनों मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इस फैसले से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे राजद को बड़ा झटका लगने की आशंका है क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद यादव के अब बिरसा मुंडा जेल में रहने की संभावना बढ़ गयी है। मामले में अब उच्चतम न्यायालय से कोई राहत मिलने पर ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार पुनः महागठबंधन इस फैसले से प्रभावित हुआ है।